सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कार्यालय खाली करने का आदेश दे दिया है। हालाँकि अदालत ने उसको क़रीब 4 महीने की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा।
कोर्ट के लिए मिली जमीन पर आप 15 जून तक कार्यालय खाली करे: SC
- दिल्ली
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- 4 Mar, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की जमीन पर बने आम आदमी पार्टी के कार्यालय को खाली करने के लिए चार महीने की मोहलत दी है। जानिए, अदालत ने क्या कहा।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह फ़ैसला दिया। इसने आम आदमी पार्टी यानी आप को राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए इस साल 15 जून तक का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय को अपने न्यायिक बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।