सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को कार्यालय खाली करने का आदेश दे दिया है। हालाँकि अदालत ने उसको क़रीब 4 महीने की मोहलत दे दी है। इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा।