उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को आइना दिखा दिया है। अदालत ने दंगों से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही जैसी घटना में पांच अलग-अलग एफ़आईआर दर्ज नहीं की जा सकती हैं। अदालत ने इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए नियमों के ख़िलाफ़ बताया और चार एफ़आईआर को रद्द कर दिया।