उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को आइना दिखा दिया है। अदालत ने दंगों से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही जैसी घटना में पांच अलग-अलग एफ़आईआर दर्ज नहीं की जा सकती हैं। अदालत ने इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए नियमों के ख़िलाफ़ बताया और चार एफ़आईआर को रद्द कर दिया।
दिल्ली दंगा: एक ही घटना के लिए 5 FIR क्यों, हाई कोर्ट ने रद्द कीं 4
- दिल्ली
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- 2 Sep, 2021
दिल्ली दंगों में पुलिस के कामकाज को लेकर पहले भी हाई कोर्ट और स्थानीय अदालतों ने टिप्पणियां की हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस अदालत को और टिप्पणियां करने का मौक़ा नहीं देगी।

यह घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाक़े में हुई थी। इस मामले में एक घर में लगी आग उसके आसपास के घरों में भी फैल गयी थी और काफी सामान जल गया था।
अदालत ने पुलिस को बची हुई एक एफ़आईआर के साथ मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा। यह एफ़आईआर जाफ़राबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई थी।