loader

20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दो दिन के लिए बढ़ाई गई सीबीआई हिरासत आज समाप्त होने के बाद दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। आज हुई सुनवाई के बाद उन्हें 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
आज हुई सुनवाई के बाद उन्हें 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया थी। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 10 मार्च को 2 बजे हुई, यहां से उन्हें 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 
पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जांच में सहयोग न करने का कारण बताते हुए तीन की रिमांड मांगी थी। सिसोदिया के वकीलों ने कहा था की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। 
ताजा ख़बरें
मनीष की रिमांड मांगते हुए सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि अभी गवाहों को सामने बिठाकर सिसोदिया से पूछताछ करनी है। अभी दिल्ली सरकार के कुछ अफसरों के सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। साजिश कि जांच करनी है। कुछ डिजिटल एविडेंस भी हैं, उन्हें सामने रखकर पूछताछ करनी है।

सुनवाई के दौरान जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है? इस पर जवाब देते सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने एक दवा की मांग की थी, जिसके चक्कर हमारा पूरा एक दिन बर्बाद हुआ, एक दिन सुप्रीम जाने के में बर्बाद हुआ।

दिल्ली से और खबरें
सिसोदिया के वकील ने कहा की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है लेकिन उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग है, जिनको बरामद करना है।
सिसोदिया के वकील ने कहा की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है लेकिन उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते।
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि जब तक वे जुर्म कबूल न कर लें, तब तक उन्हें कस्टडी चाहिए?  वकील ने यह भी कहा कि कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया, अब अचानक गिरफ्तार किया और अब रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।  सारी चीज़ें अचानक कहां से मिलने लगीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। इस पर जज ने पूछा कि क्या आपने रिमांड को भी चैलेंज किया है? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसको हाईकोर्ट में चुनौती दीजिए।
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

दिल्ली से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें