दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार पर कम से कम आठ अधिकारियों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने फाइलों पर जबरन दस्तख़त कराने से लेकर अभद्रता करने जैसे तक आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से अधिकतर आरोप तब लगाए गए जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया। लेकिन केंद्र ने अध्यादेश लाकर इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बना दिया है। अब एक रिपोर्ट है कि केंद्र इस प्राधिकरण को और मज़बूत करने की तैयारी में है। यानी केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं।
आप नेताओं पर अफ़सरों के उत्पीड़न का आरोप; प्राधिकरण मज़बूत होगा?
- दिल्ली
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- 21 May, 2023
अफसरों के ट्रांसफ़र-पोस्टिंग को लेकर चल रहे घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जानें अब केंद्र क्या करने की तैयारी में है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को शुक्रवार को जारी होने के बाद तुरंत अस्तित्व में आये राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पास अब दिल्ली में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के साथ-साथ उनसे संबंधित सतर्कता मामलों से जुड़े सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति है। कहा जा रहा है कि इस प्राधिकरण को केंद्र से कुछ और 'सक्षम बनाने वाले प्रावधानों' की ज़रूरत होगी।