दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। यह याचिका सीपीएम की नेता बृंदा करात ने हाई कोर्ट में लगाई थी। इसमें कहा गया था कि इन दोनों नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ साल 2020 में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ बयानबाजी की थी।
हेट स्पीच: जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें राजनेता- हाई कोर्ट
- दिल्ली
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- 14 Jun, 2022
हेट स्पीच के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को लेकर दिए फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कुछ और कहा?

हाई कोर्ट ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर दी गई हेट स्पीच भाईचारे के खिलाफ है और यह संविधान को भी ध्वस्त करती है।
जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि ऐसा किया जाना संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए।