ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में केजरीवाल जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ईडी ने गुरुवार को दलील दी कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक। इसने कहा कि यह क़ानूनी अधिकार तक नहीं है। ईडी ने अदालत में हलफनामा दायर कर यह दलील दी है।
केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी- 'चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं'
- दिल्ली
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- 9 May, 2024
लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर विचार करने पर ईडी ने इसका विरोध किया है। जानिए, इसने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा।

ताजा हलफनामे में ईडी ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। इसमें कहा गया है कि यहां तक कि यदि गिरफ़्तार हो तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।