सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पीड़ितों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा है कि अदालत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अन्य लोगों, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिये और दंगा भड़काया, उनके ख़िलाफ अदालत जल्द एफ़आईआर करने का आदेश दे। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उनके भड़काऊ बयानों के बाद ही दिल्ली में दंगे हुए। अदालत ने कहा है कि वह इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगी।