सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पीड़ितों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा है कि अदालत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अन्य लोगों, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिये और दंगा भड़काया, उनके ख़िलाफ अदालत जल्द एफ़आईआर करने का आदेश दे। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उनके भड़काऊ बयानों के बाद ही दिल्ली में दंगे हुए। अदालत ने कहा है कि वह इन याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेगी।
दंगा: बीजेपी नेताओं पर एफ़आईआर की मांग पर कोर्ट ने कहा - हम पर दबाव नहीं बना सकते
- दिल्ली
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- 2 Mar, 2020
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अन्य लोगों, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिये उनके ख़िलाफ अदालत एफ़आईआर करने का आदेश दे।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि दंगों की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया जाए और इसमें दिल्ली से बाहर के अफ़सरों को रखा जाये। उन्होंने याचिका में मांग की है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाक़ों में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने के लिये सेना को तैनात किया जाये। याचिकाकर्ताओं ने दंगों में पुलिस की भूमिका की जांच के लिये रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की भी मांग की है।