कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ़ कहा है कि यदि कार अकेले चला रहे हैं तो भी मास्क ज़रूरी है। अदालत ने कार को एक 'सार्वजनिक जगह' क़रार दिया और कहा कि मास्क उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तो है ही जो उसे पहन रहा है, यह उसके आसापास के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के ख़िलाफ़ केस की सुनवाई कर रही थी।
यह आदेश वकील सौरभ शर्मा की एक याचिका पर आधारित है, जिन्होंने अदालत में 500 रुपये जुर्माने को चुनौती दी थी। उन्हें बिना मास्क के अकेले ड्राइविंग करने पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था और जुर्माना लगाया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को बताया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक अकेला चालक को मास्क पहनना पड़े। इसने यह भी कहा कि लेकिन हर राज्य को अपने नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने निजी या सार्वजनिक वाहनों में सभी के लिए मास्क के पक्ष में तर्क दिया है और पिछले साल अप्रैल में भी ऐसा आदेश पारित किया था।
सभी पक्षों से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, 'यहां तक कि अगर आप कार में अकेले हैं, तो मास्क पहनने पर आपत्ति क्यों? यह आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। महामारी का संकट बढ़ गया है। किसी व्यक्ति को टीका लगा हो या नहीं, उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए।'
ऐसा सख्त क़दम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5100 नए मामले सामने आए हैं।
यह इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में बीते शनिवार को 3,567, रविवार को 4,033 और सोमवार को 3,548 मामले सामने आए थे।
दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू लगा दिया है। यह नाइट कर्फ़्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही रात का कर्फ़्यू लगाने की ज़रूरत पड़ी। सरकार ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना के टीकाकरण के लिए जाने वाले और ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को ई-पास दिए जाएंगे।
केजरीवाल सरकार ने 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों के लिए 30 फ़ीसदी बेड आरक्षित करने के लिए कहा है। इन अस्पतालों में सामान्य बेड के अलावा आईसीयू बेड भी कोरोना मरीज़ों के लिए आरक्षित करने होंगे।
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