कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ़ कहा है कि यदि कार अकेले चला रहे हैं तो भी मास्क ज़रूरी है। अदालत ने कार को एक 'सार्वजनिक जगह' क़रार दिया और कहा कि मास्क उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तो है ही जो उसे पहन रहा है, यह उसके आसापास के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के ख़िलाफ़ केस की सुनवाई कर रही थी।
कार अकेले चला रहे हैं तो भी मास्क ज़रूरी: दिल्ली हाई कोर्ट
- दिल्ली
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- 7 Apr, 2021
कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ़ कहा है कि यदि कार अकेले चला रहे हैं तो भी मास्क ज़रूरी है। अदालत ने कार को एक 'सार्वजनिक जगह' क़रार दिया।

यह आदेश वकील सौरभ शर्मा की एक याचिका पर आधारित है, जिन्होंने अदालत में 500 रुपये जुर्माने को चुनौती दी थी। उन्हें बिना मास्क के अकेले ड्राइविंग करने पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था और जुर्माना लगाया था।