कोरोना जाँच रिपोर्ट के देर से आने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख़्त नाराज़गी जताई है और कहा है कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित कराए कि ये रिपोर्टें 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएँ। इसके साथ ही कोर्ट ने कोरोना जाँच से जुड़े आँकड़े लगातार वेबसाइट पर अपडेट करते रहने के भी आदेश दिये हैं। यह काफ़ी अहम इसलिए है कि कोरोना की जाँच रिपोर्ट जितनी जल्दी आए उतनी ही ज़्यादा इस वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। इसी कारण दुनिया भर में जल्दी से जल्दी जाँच रिपोर्ट देने की बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है।
कोरोना जाँच रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराए दिल्ली सरकार: हाई कोर्ट
- दिल्ली
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- 4 May, 2020
कोरोना जाँच रिपोर्ट के देर से आने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख़्त नाराज़गी जताई है और कहा है कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित कराए कि ये रिपोर्टें 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएँ।

कोर्ट का यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है। राकेश मल्होत्रा ने यह याचिका लगाई थी। 'लाइव लॉ' के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि कोरोना टेस्ट की सही संख्या, पॉजिटिव व नेगेटिव केसों की संख्या और जिनका परिणाम नहीं आया है उनकी संख्या भी वेबसाइट पर लगातार अपडेट होती रहे।