एक हिंदू महिला के धर्मांतरण के बाद उसके बारे में कथित दुर्भावनापूर्ण ख़बर प्रकाशित करने और जान पर ख़तरे का आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, संबंधित मीडिया संस्थानों, न्यूज़ चैनलों की संस्था एनबीएसए को नोटिस जारी किया है। यूपी की महिला ने 9 साल पहले 2012 में ही धर्म परिवर्तन कर इसलाम धर्म अपना लिया था और वह फ़िलहाल दिल्ली में रह रही हैं। महिला ने हाई कोर्ट में याचिक दायर कर आरोप लगाया है कि धर्मांतरण की वजह से उनको और उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया में दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित की जा रही है।
धर्मांतरण की ‘दुर्भावनापूर्ण’ रिपोर्ट पर मीडिया संस्थान, NBSA को नोटिस
- दिल्ली
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- 13 Jul, 2021
एक हिंदू महिला के धर्मांतरण के बाद उसके बारे में कथित दुर्भावनापूर्ण ख़बर प्रकाशित करने और जान पर ख़तरे का आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, संबंधित मीडिया संस्थानों, न्यूज़ चैनलों की संस्था एनबीएसए को नोटिस जारी किया है।

महिला ने याचिका में अपने और अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। ‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार महिला ने यह भी कहा है कि मीडिया को उसकी निजता का सम्मान करना चाहिए और उसके बारे में कोई भी ‘दुर्भावनापूर्ण’ ख़बर प्रकाशित करने से बचना चाहिए। उसमें यह भी आग्रह किया गया है कि दिशा रवि के मामले में हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों का मीडिया चैनलों से पालन करवाया जाए।