गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा को लेकर हिरासत में लिए गए प्रदर्शन करने वाले किसानों की रिहाई वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि इन किसानों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तार किए गए लोगों को बिना एफ़आईआर और जाँच की प्रक्रिया से गुज़रे रिहा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर की जाँच जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द करने को कहा। हालाँकि कोर्ट ने एक निश्चित समय-सीमा तय नहीं की है।