सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘यूपीएससी जिहाद’ जैसे कार्यक्रम को विषैला क़रार दिए जाने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर एक बार टीवी न्यूज़ चैनलों को संयम बरतने की हिदायत दी है। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मीडिया चैनल लगातार रिया चक्रवर्ती के मामले में ड्रग्स रैकेट में शामिल होने की ख़बरें चला रहे हैं जो कि सरासर झूठ और बिना तथ्य के हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में मीडिया ख़ासकर टीवी चैनलों को ख़बर चलाते समय संयम बरतने का निर्देश जारी किया है।
मीडिया को दिल्ली हाईकोर्ट का संयम बरतने का निर्देश; क्या सुधरेंगे बेलगाम टीवी चैनल?
- दिल्ली
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- 23 Sep, 2020

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘यूपीएससी जिहाद’ जैसे कार्यक्रम को विषैला क़रार दिए जाने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर एक बार टीवी न्यूज़ चैनलों को संयम बरतने की हिदायत दी है।
इससे पहले सुदर्शन टीवी के ‘यूपीएससी जिहाद’ नाम के कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मीडिया को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता और पाँच सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो नियामक के तौर पर मीडिया कंटेंट पर नज़र रख सके।