सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर ‘यूपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम के प्रसारण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसने कहा है कि ‘आप एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते किसी एक विशेष तरीक़े से’। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच केंद्र सरकार से जानना चाहा है कि मीडिया ख़ासकर टीवी मीडिया में चल रहे कार्यक्रमों के दौरान धर्म और किसी ख़ास संप्रदाय को लेकर होने वाली बातचीत का एक दायरा क्यों नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया को किसी भी तरह का कार्यक्रम चलाने के लिए बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 सितंबर को करने का आदेश दिया है।