दिल्ली सरकार ने कोरोना जाँच में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सर गंगा राम अस्पताल के ख़िलाफ़ पुलिस में मामला दर्ज कराया है।
स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव की शिकायत पर इस निज़ी अस्पताल के अज्ञात पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज किया गया है।
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शिकायत में कहा गया है कि सरकार ने कोरोना वायरस मामलों को आधिकारिक सॉफ़्टवेअर पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। पर सर गंगा राम अस्पताल ऐसा नहीं कर रहा था।
आरटी-पीसीआर ऐप का इस्तेमाल भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसके ज़रिए इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के पोर्टल को कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या का पता चलता है।
यह भी पाया गया कि इस अस्पताल ने 3 जून तक केंद्र सरकार के विकसित किए हुए आरटी-पीसीआर एप का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था।
सर गंगा राम अस्पताल पूरी तरह से कोरोना के मरीज़ों के लिए सुरक्षित रखा गया है। दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि अस्पताल ने महामारी अधिनियम, कोविड-19 अधिनियम के तहत उल्लेखित नियमों का पालन नहीं किया है।
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