दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर मुसलिम विरोधी नारेबाज़ी मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इसने कहा कि 'हम तालिबान राज्य में नहीं हैं'। कोर्ट का यह फ़ैसला पिछले हफ़्ते शनिवार को आया है।
पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत रद्द; कोर्ट ने कहा- हम तालिबान में नहीं हैं
- दिल्ली
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- 29 Mar, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर मुसलिम विरोधी नारेबाज़ी मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि 'हम तालिबान राज्य में नहीं हैं'।

यह मामला अगस्त महीने की शुरुआत में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम 'औपनिवेशिक युग के क़ानूनों के ख़िलाफ़' से जुड़ा है। उस कार्यक्रम के कई वीडियो सामने आए थे। संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए उस मार्च के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी और उनके ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हुए थे। काफ़ी आलोचनाओं के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ़्तार किया था। अधिकतर लोगों को ज़मानत मिल गई है। लेकिन हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी पुलिस की पकड़ से दूर है।