दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वीडियो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो अलोकतांत्रिक है और इस देश के किसी भी नागरिक से अपेक्षित नहीं है। इससे पहले इसी मामले में अदालत ने आरोपी बीजेपी सदस्य अश्विनी उपाध्याय को ज़मानत दे दी थी।