दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वीडियो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो अलोकतांत्रिक है और इस देश के किसी भी नागरिक से अपेक्षित नहीं है। इससे पहले इसी मामले में अदालत ने आरोपी बीजेपी सदस्य अश्विनी उपाध्याय को ज़मानत दे दी थी।
नफ़रती नारे: 3 की जमानत खारिज; कोर्ट बोला- वीडियो में अलोकतांत्रिक टिप्पणी
- दिल्ली
- |
- 13 Aug, 2021
दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि वीडियो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो अलोकतांत्रिक है।

पिछले रविवार को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम 'औपनिवेशिक युग के क़ानूनों के ख़िलाफ़' हुआ था और उस कार्यक्रम के कई वीडियो सामने आए थे। भारतीय संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए उस मार्च के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी और उनके ख़िलाफ़ हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफ़आईआर भी दर्ज की है। इस रैली में दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हुए थे। काफ़ी आलोचनाओं के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया था।