चार साल से जेल में बंद उमर खालिद कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आएँगे। दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत उनको अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दी गई है। पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में वह जेल में हैं।
दिल्ली की अदालत ने दी उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत
- दिल्ली
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- 18 Dec, 2024
उमर खालिद ने पिछले चार वर्षों में कई बार जमानत के लिए आवेदन किया है, लेकिन हर बार याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। 6 दिसंबर को किया गया उनका हालिया प्रयास भी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

शाहदरा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर 28 दिसंबर की सुबह से 3 जनवरी, 2025 की शाम तक जेल से बाहर रहने की अनुमति देते हुए राहत दी। खालिद ने अपने वकील के माध्यम से 10 दिन की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। जमानत की शर्तों के अनुसार, खालिद को केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलना चाहिए; अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना चाहिए जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे; और सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए।