loader

दिल्ली की अदालत ने दी उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत

चार साल से जेल में बंद उमर खालिद कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आएँगे। दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत उनको अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दी गई है। पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में वह जेल में हैं।

शाहदरा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर 28 दिसंबर की सुबह से 3 जनवरी, 2025 की शाम तक जेल से बाहर रहने की अनुमति देते हुए राहत दी। खालिद ने अपने वकील के माध्यम से 10 दिन की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। जमानत की शर्तों के अनुसार, खालिद को केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलना चाहिए; अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना चाहिए जहां उनके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे; और सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए।

ताज़ा ख़बरें

अपनी अंतरिम जमानत याचिका में खालिद ने कहा था कि उनकी चचेरी बहन की शादी 1 जनवरी को नई दिल्ली के अबुल फजल एन्क्लेव में मस्जिद इशात इस्लाम में होने वाली है, जिसके बाद कालिंदी कुंज में निकाह और डिनर होगा। उन्होंने आगे कहा था कि हल्दी और मेहंदी समारोह 30 और 31 दिसंबर को होंगे और उन्होंने बताया था कि वह अपने रिश्तेदारों, खासकर अपनी बहन से मिलना चाहेंगे, जो अमेरिका से आ रही हैं। खालिद ने यह भी कहा था कि वह नागपुर में होने वाले रिसेप्शन में शामिल नहीं होना चाहते और दिल्ली में ही रहेंगे।

नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद भड़के दंगों के सिलसिले में कड़े गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए जाने के बाद खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में हैं।

उमर खालिद ने पिछले चार वर्षों में कई बार जमानत के लिए आवेदन किया है, लेकिन हर बार याचिकाएँ खारिज कर दी गईं। 6 दिसंबर को किया गया उनका हालिया प्रयास भी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद खालिद ने दूसरी बार दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें सह-आरोपी देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और इशरत जहां जैसा बर्ताव किए जाने की मांग की गई थी। ये सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

खालिद के वकील ने यह भी तर्क दिया था कि सीएए के विरोध में भड़की हिंसा के दौरान आरोपी उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भी नहीं था और उन्होंने अमरावती में दिए गए भाषण में अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत की वकालत की थी।

दिल्ली से और ख़बरें

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर के समक्ष पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस ने भी सवाल उठाया था कि खालिद को आरोपी क्यों बनाया गया है, जबकि साजिश की बैठकों में कथित रूप से शामिल होने वाले कई अन्य लोगों का नाम मामले में नहीं है, जिनमें योगेंद्र यादव और फिल्म निर्माता राहुल रॉय जैसे लोग शामिल हैं।

उमर खालिद ने 6 दिसंबर की सुनवाई के दौरान यह भी दावा किया था कि 2020 में दिल्ली दंगों से उसे जोड़ने वाले कोई भी ठोस सबूत नहीं जुटाए गए हैं।

बता दें कि दो साल पहले 2022 में भी उनको एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। तब अदालत ने उमर को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

दिल्ली से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें