दिल्ली के जामा मसजिद परिसर में नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में शामिल होने पर गिरफ़्तार किए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में कोर्ट ने पुलिस को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। दिल्ली के तीस हज़ारी कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ा कि कौन कहता है कि प्रदर्शन नहीं कर सकते... क्या आपने संविधान पढ़ा है? कोर्ट ने पुलिस की ओर से पेश वकील की दलीलों पर सख्त टिप्पणी की। हालाँकि पुलिस द्वारा सबूत देने के लिए और समय माँगा गया। इस मामले में अब आगे की सुनवाई कल होगी।