दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के ख़िलाफ़ राजद्रोह के आरोप तय कर दिए। शरजील के ख़िलाफ़ नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाक़े में भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। शरजील के ख़िलाफ़ इस मामले में एफ़आईआर दर्ज की गई थी।
दिल्ली कोर्ट ने जेएनएयू छात्र शरजील पर तय किए राजद्रोह के आरोप
- दिल्ली
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- 29 Mar, 2025
जेएनयू के छात्र शरजील इमाम पर आख़िर राजद्रोह के आरोप क्यों लगे हैं और उनके ख़िलाफ़ क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं?

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, आदि), 153बी (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे), 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाले बयान) के तहत आरोप तय किए हैं। इसके अलावा अदालत ने भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 13 (ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के आरोप भी तय किए हैं।