सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह ज़मीन उसी जगह दी जाएगी जहां यह मंदिर था। अदालत ने केंद्र सरकार से मंदिर के निर्माण के लिए 6 हफ़्ते के भीतर कमेटी का गठन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मंदिर के लिये निर्धारित ज़मीन और इसके आस-पास किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि को भी रोक दिया है। कुछ दिन पहले संत रविदास मंदिर को तोड़े जाने के कारण ख़ासा बवाल हुआ था और भीम आर्मी और अन्य दलित संगठनों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। दलितों ने मंदिर को वहीं पर बनाये जाने की माँग की थी। इस दौरान प्रदर्शन में हिंसा भी हुई थी।
दिल्ली में पुराने मंदिर की जगह बनेगा रविदास मंदिर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- दिल्ली
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- 21 Oct, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
