केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में मार्च के महीने में हुए तब्लीग़ी जमात के कार्यक्रम की सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। केंद्र ने शुक्रवार को अदालत में दायर हलफ़नामे में कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच एडवांस स्थिति में है और यह तय समय में पूरी हो जाएगी, इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका विचार करने योग्य नहीं है।
तब्लीग़ी जमात के कार्यक्रम की सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
- दिल्ली
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- 5 Jun, 2020
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में मार्च के महीने में हुए तब्लीग़ी जमात के कार्यक्रम की सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है।

केंद्र ने हलफ़नामे में यह भी कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी नहीं हो रही है।