बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दिल्ली की साकेत स्थित न्यायालय ने आरिज़ ख़ान को मौत की सज़ा सुनाई है। आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य आरिज़ ख़ान को दिल्ली पुलिस की विशेष सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया है। आरिज़ ने पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशि की थी।अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी पाया है। दक्षिण दिल्ली के बाटला हाउस में साल 2008 में हुई मुठभेड़ के बाद आरिज फरार हो गया था, लेकिन 2018 में नेपाल से उसे गिरफ़्तार कर भारत लाया गया था।