मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर रह रहे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 6 नवंबर को सुनवाई हुई।
इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 24 नवंबर तक बरकरार रखने का आदेश दिया है। अब 24 नवंबर को उनकी जमानत पर अगली सुनवाई होगी। इस सुनवाई में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्येंद्र जैन का पक्ष रखा।
उन्होंने सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दिए जाने की कोर्ट से गुहार लगाई।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को हुई इस सुनवाई के दौरान सिघवी ने कहा कि सत्येंद्र जैन को 2017 में सीबीआई के मुकदमे में ज़मानत मिल गई थी। सीबीआई के केस में जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ईडी ने 30 अगस्त 2017 को ईसीआईआर दर्ज किया था। पांच साल तक ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया।
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चार्जशीट में कही गई बातों को ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि उन्होंने जांच में हमेशा सहयोग किया है। जैन अब तक सात बार जांच एजेंसी के समक्ष पेश हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि ईडी किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन स्पष्ट कारण बताए बिना वह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
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26 मई को मिली थी अंतरिम जमानत
सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक जेल में रहने के बाद इस वर्ष 26 मई को शीर्ष अदालत से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत के तौर पर राहत दी गई थी। इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। जमानत देते समय कोर्ट ने जैन को कहा था कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे और बिना इजाजत के दिल्ली से बाहर नहीं जाएं। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी थी।
इसके बाद 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की सर्जरी हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद उनका लगातार इलाज चलने की खबर आ रही है।
इससे पहले 6 अप्रैल 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। तब उनके वकील ने कहा था कि जैन का स्वास्थ्य काफी खराब है और उनका वजन 35 किलोग्राम तक कम हो गया है। उनकी अपील को खारिज करते हुए तब हाईकोर्ट ने कहा था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
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आप सांसद संजय सिंह 10 नवंबर तक हैं न्यायिक हिरासत में
दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को बीते 27 अक्टूबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवबंर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले 13 अक्टूबर को कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी ली गई थी। संजय सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता हैं।इस केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। आरोप है कि आप की जब दूसरी बार सरकार बनी, तब उस दौरान शराब नीति को लेकर ऐसे नियम बनाए गए ताकि कुछ लोगों को विशेष तौर पर लाभ हो। जिस समय ये शराब नीति बनाई गई, उस समय मनीष सिसोदिया मंत्री थे।
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