आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है और इससे ये साबित हो गया है कि शराब घोटाले की जाँच पूरी तरह फ़र्ज़ी है और ये बीजेपी का षड्यंत्र है।
आप नेता संदीप पाठक, आतिशी, और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के काम रोकने के लिए झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की साज़िश रची है। आतिशी ने कहा, 'ये दिल्लीवालों के काम रोकने की भाजपा की साज़िश है। तभी जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को फ़र्ज़ी केस में बिना सबूत जेल में डाल दिया। बीजेपी को पता था कि ईडी के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से सुनवाई से एक दिन पहले उन्हें गिरफ़्तार करवा दिया।'
ED Case में सुप्रीम कोर्ट ने दी CM @ArvindKejriwal को जमानत | Important Press Conference | LIVE https://t.co/s6h1yCuwGl
— AAP (@AamAadmiParty) July 12, 2024
प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि दिल्ली के काम को रोकने के लिए बीजेपी ने कई हथकंडे अपनाए और इस पूरे शराब घोटाले की जानकारी बीजेपी कार्यालय में लिखी गई। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ कोई सुबूत नहीं है।
उन्होंने कहा, 'ईडी को कोई सुबूत नहीं मिला और ऐसा लगता है कि ईडी पक्षपात से काम कर रही है। यह भी उसी आदेश में लिखा गया है। आज कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी। हमें उम्मीद है कि सीबीआई मामले में भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी।'
आतिशी ने कहा कि 'मैं बीजेपी को कहना चाहूँगी कि- अपना घमंड और अहंकार ख़त्म करें, लोकतंत्र के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचना बंद करे क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।'
आतिशी ने कहा, 'राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए कहा था कि ईडी के पास कोई सुबूत नहीं है, ईडी पक्षपात से काम कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत के फ़ैसले पर मोहर लगा दी है।'
संदीप पाठक ने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फ़ैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी द्वारा रचित तथाकथित शराब घोटाले को ध्वस्त कर दिया है। विशेष अदालत ने भी जमानत देते वक़्त कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं कि कोई भी सबूत नहीं मिला है और ईडी पक्षपाती है।'
आप नेता संदीप पाठक ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी ग़ैर क़ानूनी है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर की बेंच को भेजे दिया है।
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा- अरविंद केजरीवाल जी पहले ही 90 दिन से जेल में हैं इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं करेगा कि उन पर मुक़दमा है तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। इसका फ़ैसला मुख्यमंत्री ख़ुद करेंगे।'
उन्होंने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल थे कि अगर ईडी पीएएमएलए एक्ट की धारा 19 के अंदर गिरफ़्तार करती है तो उसका फैसला सब्जेक्टि है ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई तय सिद्धांत नहीं है जिसपर वो अरेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी कानून के अंदर बेल के प्रावधान इतने सख़्त हैं जितने धारा 45 में हैं तो उसमें गिरफ्तारी का आधार भी ऊँचा होगा। आप बात-बात पर गिरफ्तार नहीं कर सकते।'
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