सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के ही शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वह निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद योगी सरकार की विपक्ष ने जमकर आलोचना की थी और इसी बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। योगी सरकार की याचिका पर ही आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है।
यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा: हाई कोर्ट के आदेश पर 'सुप्रीम' रोक
- उत्तर प्रदेश
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- 4 Jan, 2023
बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया है। जानिए योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कैसा है यह फ़ैसला।

शीर्ष अदालत ने राज्य पिछड़ा आयोग को स्थानीय निकायों में कोटा देने के लिए ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर 31 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है।