सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के ही शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वह निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद योगी सरकार की विपक्ष ने जमकर आलोचना की थी और इसी बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। योगी सरकार की याचिका पर ही आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है।