बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया है। जानिए योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कैसा है यह फ़ैसला।
क्या ओबीसी आरक्षण के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट फ़ार्मूले’ के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को जानबूझ कर तो नज़रअंदाज़ नहीं किया गया? क्या योगी सरकार निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी?
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिये जाने को समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रहे हैं। जानिए दोनों दलों की क्या तैयारी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जरूरी हुआ तो सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।