इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर हाथरस बलात्कार मामले के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है।
सिद्दीक कप्पन की जमानत फिर नामंजूर, आख़िर उनका गुनाह क्या है?
- उत्तर प्रदेश
- |
- 4 Aug, 2022
जिन मलयालम पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने क़रब दो साल से जेल में बंद रखा है उनका आख़िर गुनाह क्या है? आख़िर उन्हें जमानत भी क्यों नहीं मिल पा रही?

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने मंगलवार को मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था और इसने गुरुवार को यह निर्णय सुना दिया।