इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर हाथरस बलात्कार मामले के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज है।