गुजरात हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मोरबी में हुए पुल हादसे के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को और राज्य के मानवाधिकार आयोग को नोटिस भी जारी किया है। सोमवार को दीपावली की छुट्टियों के बाद जब अदालत खुली तो अदालत ने इस मामले को देखा और राज्य सरकार से 14 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने अब तक इस हादसे को लेकर क्या-क्या कार्रवाई की है।
मोरबी हादसा: गुजरात हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, मांगी स्टेटस रिपोर्ट
- गुजरात
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- 7 Nov, 2022
मोरबी पुल हादसे को लेकर क्या गुजरात हाई कोर्ट इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा। क्योंकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है।

मोरबी जिले में 30 अक्टूबर की शाम को हुए हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 31 अक्टूबर को छपी खबर को पढ़ने के बाद उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया। इस मामले में अदालत में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है।