गुजरात हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मोरबी में हुए पुल हादसे के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को और राज्य के मानवाधिकार आयोग को नोटिस भी जारी किया है। सोमवार को दीपावली की छुट्टियों के बाद जब अदालत खुली तो अदालत ने इस मामले को देखा और राज्य सरकार से 14 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने अब तक इस हादसे को लेकर क्या-क्या कार्रवाई की है।