बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिल्ली की एक अदालत से राहत मिली है। यह मामला कथित आईआरसीटीसी घोटाले का है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि वह इस मामले में तेजस्वी यादव को दी गई जमानत को रद्द कर दे। अदालत के सामने पेश होने के लिए तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे।
आईआरसीटीसी मामला: कोर्ट से तेजस्वी को राहत, नहीं रद्द हुई जमानत
- दिल्ली
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- 18 Oct, 2022
क्या है आईआरसीटीसी घोटाला मामला और सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की अपील क्यों की थी?

सीबीआई ने अदालत से कहा था कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीबीआई अफसरों को धमकी दी और इससे यह मामला प्रभावित हुआ है। अदालत ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश में उसके एक अफसर की जान लेने की कोशिश की गई हालांकि एजेंसी ने कहा कि उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है और वह उस घटना को इस मामले से नहीं जोड़ रही है लेकिन इसके बाद डर का माहौल है।