एआईएडीएमके में ई.के. पलानीस्वामी (ईपीएस) और ओ. पन्नीरसेलवम (ओपीएस) के गुटों के बीच चल रहे सियासी संघर्ष में ईपीएस गुट को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले फैसले में कहा था कि एआईएडीएमके के अंदर जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। अदालत ने 11 जुलाई को बुलाई गई जनरल काउंसिल की बैठक को गैरकानूनी करार दिया था। लेकिन ईपीएस गुट ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मद्रास हाई कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, ईपीएस बने AIADMK प्रमुख
- तमिलनाडु
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- 2 Sep, 2022
ईपीएस और ओपीएस के गुटों के बीच चल रहा यह सियासी संघर्ष कब खत्म होगा। क्या ओपीएस गुट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।

अब हाई कोर्ट ने जो ताजा आदेश दिया है उसमें 11 जुलाई को हुई जनरल काउंसिल की बैठक को सही ठहराया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ईपीएस फिर से एआईएडीएमके के प्रमुख बन गए हैं और निश्चित रूप से यह ओपीएस गुट के लिए बड़ा झटका है।
न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला दिया है। जबकि पिछला फैसला सिंगल जज की बेंच ने दिया था। जस्टिस जी. जयाचंद्रन ने आदेश दिया था कि एआईएडीएमके के भीतर वही व्यवस्था बनी रहेगी जो 23 जून तक थी। लेकिन ताजा आदेश के बाद अब ईपीएस गुट फिर से ताकतवर हो गया है। देखना होगा कि क्या ओपीएस गुट इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।