एआईएडीएमके में ई.के. पलानीस्वामी (ईपीएस) और ओ. पन्नीरसेलवम (ओपीएस) के गुटों के बीच चल रहे सियासी संघर्ष में ईपीएस गुट को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले फैसले में कहा था कि एआईएडीएमके के अंदर जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। अदालत ने 11 जुलाई को बुलाई गई जनरल काउंसिल की बैठक को गैरकानूनी करार दिया था। लेकिन ईपीएस गुट ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।