गो तस्करी के शक में लिंच यानी पीट-पीट कर मार दिए गए पहलू ख़ान के परिवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पहलू ख़ान, उनके दोनों बेटे और गाड़ी के चालक के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश दिया है।
पहलू ख़ान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर-चार्जशीट रद्द करने का आदेश
- राजस्थान
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- 28 Mar, 2020
पहलू ख़ान के परिवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पहलू ख़ान, उनके दोनों बेटे और गाड़ी के चालक के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश दिया है।

एक अप्रैल, 2017 को 55 वर्षीय पहलू ख़ान जयपुर से पशु ख़रीदकर ला रहे थे तब बहरोड़ में कथित गो रक्षकों ने उन्हें गो तस्करी के शक में बुरी तरह पीटा था जिसके दो दिन बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। बहरोड़ पुलिस स्टेशन ने इस मामले में 7 एफ़आईआर दर्ज की थीं। इसमें से एक पहलू ख़ान की हत्या और छह गोवंश के अवैध व्यापार से संबंधित थीं।