कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक वीडियो को कथित तौर पर छेड़छाड़ कर ग़लत सूचना फैलाने के लिए ज़ी न्यूज़ के एक एंकर, बीजेपी के प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर और दो अन्य लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कांग्रेस नेता की शिकायत पर जयपुर में दो जुलाई की रात को मुक़दमा दर्ज किया गया है।
एफ़आईआर में केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। उसमें कहा गया है कि अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल ने अपने कार्यालय पर हमले में शामिल लोगों को माफी देने की बात की, लेकिन उनके इस बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे कि यह उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर एक टिप्पणी हो।
राहुल गांधी के इस बयान को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया। इस वीडियो को एक चैनल ने उदयपुर की घटना से जोड़ते हुए चला भी दिया।
इसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, 'गांधी ने कहा था कि जिन बच्चों ने ऐसा किया (वायनाड में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की) उन्होंने गैर-ज़ीम्मेदार तरीक़े से काम किया है। वे बच्चे हैं, उन्हें माफ कर दो। लेकिन टीवी चैनल और एंकर ने पेश किया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वाले बच्चे थे और उन्हें माफ कर दिया जाना चाहिए।'
मुख्यमंत्री के इस बयान के बीच ही एफ़आईआर दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन ने अपने शो में राहुल के वायनाड कार्यालय पर एसएफआई हिंसा पर उनका एक बयान प्रसारित किया और शरारतपूर्ण तरीक़े से इसमें हेरफेर किया ताकि ऐसा लगे कि यह उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या पर एक टिप्पणी थी।
'द वायर' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि यह मीडिया समूह द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री राठौर, मेजर सुरेंद्र पूनिया (सेवानिवृत्त) और कमलेश सैनी के साथ साजिश में किया गया था, जिन्होंने राजनीतिक लाभ लेने और जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए ट्विटर पर क्लिप साझा किया था।
एफ़आईआर स्थानीय कांग्रेस नेता राम सिंह ने बनपार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। आईपीसी की धारा 504 (जानबूझकर अपमान), 505 (आपराधिक धमकी), 153 ए (धर्म, जाति, स्थान, जन्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने), 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
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