लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी यदि जेल या हिरासत में टीवी पर इंटरव्यू दे तो क्या यह सामान्य बात है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसको सामान्य घटना नहीं माना है। इसने 2023 में लॉरेंस बिश्नोई के एक निजी टीवी चैनल द्वारा लिए गए साक्षात्कार की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। इस साक्षात्कार के दौरान लॉरेंस बिश्नोई बठिंडा जेल में था। इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा दायर की गई रिपोर्ट में पुलिस और गैंगस्टर के बीच सांठगांठ और आपराधिक साजिश का संदेह जताया गया है।
हिरासत में लॉरेंस को स्टूडियो जैसी सुविधा देना अपराध का महिमामंडन: HC
- पंजाब
- |
- सत्य ब्यूरो
- |
- 30 Oct, 2024
पुलिस स्टेशन या जेल से क्या किसी कैदी को इंटरव्यू देने की अनुमति दी जा सकती है? आख़िर लॉरेंस बिश्नोई को जेल की सुरक्षा को ताक पर रखते हुए यह करने की इजाजत किसने दी? जानिए, अदालत ने क्या कहा है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने अपराध को महिमामंडित करने दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, 'पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय का इस्तेमाल साक्षात्कार आयोजित करने के लिए स्टूडियो के रूप में किया गया था। साक्षात्कार आयोजित करने के लिए सीआईए स्टाफ के परिसर में आधिकारिक वाई-फाई की व्यवस्था की गई थी, जो आपराधिक साजिश की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि रोजनामचा भी जाली और मनगढ़ंत था।'