पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले में हाई कोर्ट का अभी विस्तृत आदेश आना बाक़ी है।
ड्रग्स केस में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत
- पंजाब
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- 10 Jan, 2022
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स मामले में एफ़आईआर दर्ज होने के बाद से पंजाब की राजनीति में तूफ़ान आया हुआ है। जानिए, हाई कोर्ट के सामने क्या तर्क दिया जमानत के लिए।

हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए मजीठिया ने अपने वकीलों के माध्यम से तर्क दिया कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यह मौजूदा सरकार के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है। विधायक एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया इस मामले में लंबे समय से गिरफ्तारी से बचते रहे हैं। वह नारकोटिक्स मामले में आरोपी हैं। 20 दिसंबर को मामला दर्ज होने के बाद से ही वह लापता थे।