पंजाब में अब चाहे कोई कितनी बार भी विधायक बना हो, उसे सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। पंजाब विधानसभा ने "एक विधायक, एक पेंशन" बिल पास करके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पास भेजा था, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। इसके बाद पंजाब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।