पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर के साथ ही अब दो अन्य आरोपियों ड्राइवर और कैमरामैन को भी जमानत दे दी। शनिवार शाम को कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत दे दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर और कैमरामैन की गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी, उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजना था। कोर्ट ने मान सरकार से पूछा कि उसने भावना के अलावा ड्राइवर और कैमरामैन को गिरफ्तार क्यों किया?
पत्रकार गिरफ्तारी मामले में मान सरकार को हाई कोर्ट की फटकार
- पंजाब
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- 9 May, 2023
टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर और ड्राइवर व कैमरामैन की गिरफ्तारी के मामले में जानिए, हाई कोर्ट ने मान सरकार की खिंचाई क्यों की।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मैसिस ने सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए रिमांड आदेश पर सवाल उठाया। भावना और अन्य दो आरोपियों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। इसमें दावा किया गया कि यह मामला 'पंजाब राज्य की तरफ़ से राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं है'।