पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर के साथ ही अब दो अन्य आरोपियों ड्राइवर और कैमरामैन को भी जमानत दे दी। शनिवार शाम को कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत दे दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर और कैमरामैन की गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी, उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजना था। कोर्ट ने मान सरकार से पूछा कि उसने भावना के अलावा ड्राइवर और कैमरामैन को गिरफ्तार क्यों किया?