केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के दायरे से क्रीमी लेयर को बाहर करने का आदेश दिया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को इसे इस दलील के साथ खारिज किया कि "बी आर अम्बेडकर के संविधान  एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।"