भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विगत 8 फ़रवरी को न्यूज़ चैनलों के स्व-नियमन संस्था को लिखा है कि कुछ चैनलों ने अपनी ख़बरों में दलित शब्द का प्रयोग किया है जो प्रोग्राम कोड के तीन उपबंधों का उल्लंघन है। मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के नागपुर पीठ के और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दो फ़ैसलों के मद्देनज़र 7 अगस्त, सन 2018 में एक एडवाइजरी भी जारी की थी।