केरल हाई कोर्ट ने नए आईटी नियमों के पालन को लेकर न्यूज़ चैनलों को राहत दी है। अदालत ने निजी न्यूज़ चैनलों की संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का पक्ष लेते हुए आदेश दिया कि फ़िलहाल नये आईटी नियमों को लागू नहीं करने के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
नए आईटी नियम: केरल हाई कोर्ट से केंद्र को झटका, न्यूज़ चैनलों को राहत
- मीडिया
- |
- 9 Jul, 2021
केरल हाई कोर्ट ने निजी न्यूज़ चैनलों की संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का पक्ष लेते हुए आदेश दिया कि फ़िलहाल नये आईटी नियमों को लागू नहीं करने के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

एनबीए ने आईटी नियमों को इस आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती दी है कि वे सरकारी अधिकारियों को मीडिया के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक अधिकार देते हैं। एक बयान में एनबीए ने कहा है कि नये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, कानून के समक्ष समानता पर संविधान के अनुच्छेद 14 और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं।