सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्रियों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को नोटिस थमाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने काबीना सदस्यों की संख्या को लेकर सवाल उठाते हुए एक याचिका दायर की हुई है। प्रजापति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया है।
एमपी में मंत्रियों की संख्या पर मुश्किल में शिवराज, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस
- मध्य प्रदेश
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- 22 Jul, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्रियों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को नोटिस थमाया है।
विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रजापति ने शिवराज मंत्रिमंडल के आकार को विधानसभा में सदस्यों की संख्या के मौजूदा मान से वैधानिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक़ 34 मंत्री नहीं बनाए जा सकते, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वयं के साथ 34 सदस्य काबीना में रखे हैं। यह स्थिति वैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। प्रजापति ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है।