मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त करना और उसे अखबार में प्रकाशित करना अब फैशन बन गया है। घरों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए तोड़ें जाने की प्रवृत्ति की निंदा की है।
बुल्डोजर एक्शन पर एमपी हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा विध्वंस अंतिम उपाय होना चाहिए
- मध्य प्रदेश
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- 10 Feb, 2024
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसके घर को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उज्जैन नगर निगम द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था।
