मध्य प्रदेश में भी कहर बरपा रहे कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से चरमरा गई स्वास्थ्य सुविधाओं, सिलसिलेवार मौतों की सूचनाओं और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने दो टूक कहा है, ‘हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते।’ कोर्ट ने साफ़ निर्देश दिये हैं कि कोरोना के गंभीर रोगियों को एक घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36 घंटे में आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।