मध्य प्रदेश में भी कहर बरपा रहे कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से चरमरा गई स्वास्थ्य सुविधाओं, सिलसिलेवार मौतों की सूचनाओं और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने दो टूक कहा है, ‘हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते।’ कोर्ट ने साफ़ निर्देश दिये हैं कि कोरोना के गंभीर रोगियों को एक घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36 घंटे में आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
गंभीर मरीजों को एक घंटे में रेमडेसिविर दें : एमपी हाईकोर्ट
- मध्य प्रदेश
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- 20 Apr, 2021
कोरोना को लेकर अव्यवस्था पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्देश दिये हैं कि कोरोना के गंभीर रोगियों को एक घंटे में रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36 घंटे में आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

देश के कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। मध्य प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों के साथ अब गाँव और कस्बों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के नये रोगी मिल रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड नहीं हैं। आईसीसीयू और वेंटिलेंटर वाले बिस्तरों की भारी कमी हो गयी है। ऑक्सीजन की भारी कमी से मौतों की सूचनाएँ आ रही हैं। संक्रमित रोगी को बेहद गंभीर हालातों से उबारने के लिए उपयोग किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं।