मध्य प्रदेश में 4 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई थी। कई साल तक उसने सजा काट ली। अब जब उसने सजा कम करने के लिए अपील दायर की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस दुष्कर्म को एक राक्षसी कृत्य क़रार दिया। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने आजीवन उम्रकैद की सजा को घटाकर 20 साल कर दिया, क्योंकि 'उसने लड़की को जिंदा छोड़कर बेहद दयालुता दिखाई।'
4 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्मी दयालु है कि उसने ज़िंदा छोड़ दिया: हाई कोर्ट
- मध्य प्रदेश
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- 23 Oct, 2022
मध्य प्रदेश में 4 साल की एक बच्ची के दुष्कर्मी की सजा में इसलिए राहत दी गई कि उसने 'दयालुता' दिखाई। जानिए आख़िर दुष्कर्मी की 'दयालुता' किस रूप में थी।

अदालत की यह टिप्पणी तब आई है जब हाल के समय में दुष्कर्म के कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ दुष्कर्मियों ने पीड़ितों की हत्या तक कर दी है।