मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से मारे गये लोगों के परिजनों को मुआवजा (अनुग्रह राशि) देने को लेकर बड़ा फ़ैसला लिया है। इस बारे में सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे पात्र दावेदारों को अनुग्रह राशि मिलने का रास्ता आसान हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को जारी की गई गाइडलाइन में अनुग्रह राशि देने की सबसे जटिल शर्त मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह कोरोना दर्ज होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।