मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से मारे गये लोगों के परिजनों को मुआवजा (अनुग्रह राशि) देने को लेकर बड़ा फ़ैसला लिया है। इस बारे में सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे पात्र दावेदारों को अनुग्रह राशि मिलने का रास्ता आसान हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को जारी की गई गाइडलाइन में अनुग्रह राशि देने की सबसे जटिल शर्त मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह कोरोना दर्ज होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
एमपी: कोरोना मामलों में मुआवजे के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र की बाध्यता ख़त्म
- मध्य प्रदेश
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- 22 Nov, 2021

कोरोना से मौत के मामले छुपाने के आरोप झेलती रही मध्य प्रदेश सरकार ने अब मुआवजे के लिए गाइडलाइन को लचीला किस मजबूरी में बनाया है? जानिए, अब कौन हो सकते हैं पात्र।
गाइडलाइन में कहा गया है, ‘आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव होने और इसके बाद उपचार के चलते संबंधित की मौत हो जाने पर अनुग्रह राशि के लिए पात्र माना जाएगा।