मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल में पारित होने के बाद इस मसले पर ‘रार’ तेज़ होने के आसार हैं। बता दें कि कमलनाथ कैबिनेट ने सोमवार शाम को मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव पर औपचारिक तौर पर मोहर लगा दी है। नाथ सरकार 5 मार्च 2019 को इस बारे में अध्यादेश लेकर आयी थी। इसके ख़िलाफ़ राज्य के कुछ विद्यार्थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गये थे और हाईकोर्ट ने आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए अध्यादेश पर रोक लगा दी थी। मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और 17 जून को मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष सुना जाएगा।