उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद क़ानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लव जिहाद क़ानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। बहला-फुसलाकर, धमकी देकर और शादी की आड़ लेकर जबरिया धर्मांतरण कराने का आरोप सिद्ध होने वाले को दस साल की जेल के साथ जुर्माना भी भरना होगा।
एमपी में भी लव जिहाद क़ानून लागू होने का रास्ता साफ
- मध्य प्रदेश
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- संजीव श्रीवास्तव
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- 26 Dec, 2020

संजीव श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद क़ानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लव जिहाद क़ानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद क़ानून का लेकर काफी वक्त से होमवर्क कर रही थी। एमपी से पहले यूपी में क़ानून लागू हो चुका है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले महीने इससे जुड़े क़ानून को लागू किया है। यूपी में भी इस क़ानून के तहत गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान है।
- Love Jihad law
- Sanjeev Shrivastava