मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद में लिप्त पाये जाने वालों की खैर नहीं होगी। शिवराज सरकार ने लव जिहाद से जुड़े कानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद साबित होने पर दस साल की जेल होगी। जबकि धर्मातरण कराने के दोषी पाये जाने पर मुल्ला, मौलवियों, पादरियों और अन्य धर्मगुरूओं को पांच सालों के लिए सीखचों के पीछे डाला जायेगा।
लव जिहाद: एमपी में भी होगी 10 साल की जेल!
- मध्य प्रदेश
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- 27 Nov, 2020

मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद में लिप्त पाये जाने वालों की खैर नहीं होगी। शिवराज सरकार ने लव जिहाद से जुड़े कानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है।
लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कानून के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अगुवाई में बुधवार शाम को लंबा मंथन हुआ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत अन्य काबीना मंत्री भी इसमें जुटे। अफ़सरों ने भी अपनी राय प्रकट की। तमाम विमर्श के बाद मसौदे को हरी झंडी दे दी गई।