मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद में लिप्त पाये जाने वालों की खैर नहीं होगी। शिवराज सरकार ने लव जिहाद से जुड़े कानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद साबित होने पर दस साल की जेल होगी। जबकि धर्मातरण कराने के दोषी पाये जाने पर मुल्ला, मौलवियों, पादरियों और अन्य धर्मगुरूओं को पांच सालों के लिए सीखचों के पीछे डाला जायेगा।