पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बाद अब पूर्व केन्द्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल भूरिया इसी महीने हुए एक राजनैतिक विवाद को लेकर मुश्किल में फँस गए हैं। कई संगीन धाराओं में भूरिया और उनके बेटे पर दर्ज हुई एफ़आईआर के बाद कोर्ट ने भूरिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज़ कर दिया है। भूरिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
अब पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी!
- मध्य प्रदेश
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- 28 Mar, 2022

पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया की क्या अब गिरफ़्तारी होगी? मारपीट के एक मामले में अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज होने का क्या मतलब है?
बीती 17 मार्च को अलीराजपुर ज़िले के जोबट में भगोरिया मेले से लौटते वक़्त कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया की कांग्रेस के नेता महेश पटेल से भिड़ंत हो गई थी। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हई थी। वाहन तोड़े गए थे। गाली-गलौच हुई थी। कुछ लोगों को जबरिया उठाया गया था। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाये थे।