मारपीट के एक 11 साल पुराने मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह समेत छह कांग्रेसियों को इंदौर जिला अदालत ने एक-एक साल की जेल तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, ‘यह पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। इसके ख़िलाफ़ अपील करूँगा।’
मारपीट केस में दिग्विजय सिंह सहित छह को 1-1 साल कैद, जुर्माना
- मध्य प्रदेश
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- 26 Mar, 2022

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अन्य को एक-एक साल की जेल की सजा किस मामले में सुनाई गई? जानिए, वह किस मामले में दोषी पाए गए।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह शनिवार को केस में उपस्थित होने के लिए इंदौर पहुंचे हुए थे। इंदौर जिला अदालत के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ ने अपना फ़ैसला दिया।