गो रक्षा संबंधी हिंसा को लेकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो चुकी है। इस तरह की किरकिरी से बचने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक ख़ास पहल की है। ‘स्वयंभू हिंसक गो-रक्षण’ पर प्रभावी अंकुश के लिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बुधवार को एक क़ानूनी मसौदे को हरी झंडी दे दी है। इस मसौदे के क़ानून की शक्ल लेते ही गो रक्षा से जुड़े मामलों में हिंसक होने अथवा हिंसा भड़काने वालों को न्यूनतम छह महीने से अधिकतम तीन साल तक की सजा होगी।